निर्देशों का पालन करते हुए हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति,कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बैठक में दिए निर्देश

शिवपुरी। कोरोना वायरस लॉकडाउन में हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर बंद रखे गए थे लेकिन अब शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा सोमवार से इन्हें खोलने की अनुमति दी जाएगी। शुक्रवार को बैठक लेकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दी जाएगी। सभी इसका पालन करें।

सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालक यह ध्यान दें कि इस समय कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव करना महत्वपूर्ण है। इसलिए सैलून पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाए। लोगों की भीड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए दुकान के बाहर संपर्क के लिए अपना मोबाइल नंबर चस्पा करें और एक समय में सैलून में जगह के अनुसार ही कस्टमर बुलाएं। सैलून और पार्लर में आने वाले कस्टमर और कर्मचारी मास्क लगाकर आएं और उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाए। आवश्यकतानुसार दुकानों को भी सैनिटाइज करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर.एस.बालोदिया, सहायक कलेक्टर श्रीमती काजल जावला और हेयर कटिंग सलून संचालक और ब्यूटी पार्लर संचालक उपस्थित थे।

सभी को रखना होगा रजिस्टर
बैठक में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने निर्देश दिए हैं कि सैलून और पार्लर में रजिस्टर रखना होगा। जिसमें प्रतिदिन आने वाले कस्टमर की जानकारी उनका नाम, पता, कांटेक्ट नंबर की जानकारी रखना होगी।

गुमटी वाली दुकानें नहीं खुलेगी
बैठक में कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभी नगरपालिका क्षेत्र में गुमटी वाली दुकानें नहीं खुलेगी।
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