हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी

शिवपुरी।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

जारी निर्देशों के तहत बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खरास वाले व्यक्तियों का दुकान में प्रवेश निषेध होगा। हैण्ड सेनेटाईजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका प्रयोग किया जाना होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टाॅफ के लिए फेस मास्क, हैंड कवर एवं एप्रीन का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजल तौलिया/पेपर उपयोग में लाया जाएगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार में उपयोग करने के उपरांत सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टाॅफ को अपने हाथों को सैनेटाईज करना होगा। सभी काॅमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, हाउंज, सीढ़ियों एवं हैंण्डरेल्स का डिस्इन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य है। दुकानदार दुकान पर आए प्रत्येक ग्राहक का नाम, नंबर एवं पता दर्ज करते हुए एक रजिस्टर संधारित करेंगे। गुमठी में संचालित हैयर कटिंग की दुकान पूर्णतः बंद रहेगी। दुकान के अंदर सीमित संख्या में ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए ग्राहकों को प्रवेश दिया जाएगा। अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं की जाएगी। दुकान संचालक अपने कार्य समाप्ति उपरांत घर जाकर तत्काल स्नान एवं कपड़ों को धुलाई हेतु देंगे। सभी दुकानों के संचालन का समय सोमवार से शनिवार सुबह 07 बजे से शाम 06.30 बजे तक रहेगा। ग्राहक अपनी सुविधानुसार कटिंग/सैविंग हेतु स्वयं की तौलिया अथवा कपड़ा ला सकते है।
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url

sr7themes.eu.org