शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन,जानिए क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

शिवपुरी।जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन किया जाएगा। इस दौरान एलपीजी गैस, सरकारी राशन वितरण की दुकानें, मेडीकल स्टोर, हॉस्पीटल, शहर के बाहर स्थित पेट्रोल पम्प, प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक दूध का विक्रय, फैरी लगाकर सब्जी ठेला एवं एटीएम को छोड़कर सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह निर्णय कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में समूह के सदस्यों द्वारा लिए गए।
जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में गुरूवार को आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सिंह चंदेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एच.पी.वर्मा, अपर कलेक्टर श्री आर.एस.बालौदिया, एसडीएम श्री अरविंद वाजपेयी सहित समूह के सदस्य, शहर के गणमान्य नागरिक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सबसे अधिक संक्रमण का खतरा है। 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति आवश्यक रूप से कोरोना वैक्सीन लगवायें। उन्होंने कहा कि जिले के शहरी क्षेत्रों में बनाए गए दलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि डोर टू डोर सर्वे करके 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वैक्सीन लगवायें और उसकी जानकारी भी संधारित करें।
उन्होंने कहा कि दुकान संचालक अपने प्रतिष्ठान, दुकान पर स्वयं मास्क लगायेंगे और मास्क लगाकर आने वाने ग्राहकों को ही सामग्री विक्रय करेंगे। दुकान एवं प्रतिष्ठान पर ग्राहकों के लिये निःशुल्क मास्क, सैनेटाईजर की व्यवस्था करेंगे और इस आशय का बोर्ड भी लगायेंगे। जिले की समस्त दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा किया जाना और पेंट के माध्यम से आवश्यक सोशल डिस्टेंस के गोले बनाये जाए। नगरीय सीमा में आने वाले पेट्रोल पम्प, शासकीय कार्यालय लाॅकडाउन अवधि के दौरान बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि सब्जी मण्डी में थोक विक्रेता और आने वाले किसान व्यवसायी रात्रि 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अपना कार्य संपादित करेंगे। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आवागमन रहेगा। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी एवं कर्मचारियों का आवागमन रहेगा। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण का आवागमन रहेगा। एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक एवं कर्मी, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक आवागमन कर सकेंगे।  
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url

sr7themes.eu.org