श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का चैक का प्रकरण खारिज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय से चैक के मामले में आरोपी बरी

शिवपुरी।उक्त प्रकरण मै बचाव पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट श्री अंकित वर्मा द्वारा की गई।मामला इस प्रकार हे की आरोपी अनूप सिंह चौहान निवासी पिछोर तहसील ने वाहन स्कॉर्पियो क्रय करने के ऐवज में श्रीराम ट्रांस्पोर्ट फाइनेंस कंपनी से 2,45000/रु की राशि का ऋण प्राप्त किया था जिसकी किश्ते आरोपी द्वारा अदा न होने पर कंपनी ने उक्त ऋण राशि की अदायगी के संबंध में चेक राशि की अदायगी हेतु न्यायालय में आरोपी के खिलाफ प्रकरण पेश किया।उक्त मामले में परिवादी कंपनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण एवं तर्को के आधार पर आरोपी को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा से दोषमुक्त किया गया है । उक्त मामले में आरोपी की ओर से पैरवी श्री अंकित वर्मा अधिवक्ता एवं उनके सहयोगी विकास सिंघल,अंकित परिहार अधिवक्ता द्वारा की गई।
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