सभी धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे 12 जुलाई तक
शिवपुरी। भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों के परिपालन में कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने जिले की समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में 12 जुलाई तक सभी धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक स्थल बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के तहत इन क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें जैसे दूध, मेडीकल एवं पैट्रोल पंप खुले रहेंगे। सभी क्षेत्रों में केवल किराना, बैकरी दुकाने निर्धारित बुधवार, शुक्रवार, सोमवार को ही सांय 06 बजे तक खोली जाएगी। शेष सभी दुकार्ने सभी दिन पूर्णतः बंद रहेंगी। खाद, बीज, कृषि उपकरण एवं कृषि यंत्रों के रिपेयरिंग संबंधी दुकान सांय 06 बजे तक खुली रहेंगी। सब्जी मंडी में आमजन का प्रवेश बंद रहेगा। सब्जी, फल ठेलों के माध्यम से सड़क किनारे खड़े न होकर वार्डों में घर-घर जाकर विक्रय की जाएगी। गैस सिलेण्डरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। सभी शासकीय, निजी कार्यालय खुले रहेंगे। अति-आवश्यक कार्य की स्थिति में ही लोग घर से मास्क, फेसकवर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते ही बाहर निकलेंगे। परिवहन, ऑटो-रिक्शा पूर्णतः बंद रहेंगे। भारत शासन द्वारा जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।
जारी आदेश के तहत इन क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें जैसे दूध, मेडीकल एवं पैट्रोल पंप खुले रहेंगे। सभी क्षेत्रों में केवल किराना, बैकरी दुकाने निर्धारित बुधवार, शुक्रवार, सोमवार को ही सांय 06 बजे तक खोली जाएगी। शेष सभी दुकार्ने सभी दिन पूर्णतः बंद रहेंगी। खाद, बीज, कृषि उपकरण एवं कृषि यंत्रों के रिपेयरिंग संबंधी दुकान सांय 06 बजे तक खुली रहेंगी। सब्जी मंडी में आमजन का प्रवेश बंद रहेगा। सब्जी, फल ठेलों के माध्यम से सड़क किनारे खड़े न होकर वार्डों में घर-घर जाकर विक्रय की जाएगी। गैस सिलेण्डरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। सभी शासकीय, निजी कार्यालय खुले रहेंगे। अति-आवश्यक कार्य की स्थिति में ही लोग घर से मास्क, फेसकवर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते ही बाहर निकलेंगे। परिवहन, ऑटो-रिक्शा पूर्णतः बंद रहेंगे। भारत शासन द्वारा जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।
