ये है 1 जून को होने वाले अनलॉक की गाइडलाइन,पढ़िए क्या खुलेगा किस पर रहेगा प्रतिबंध क्या शर्ते होंगी लागू


मध्यप्रदेश।जैसा की देखा जा रहा है कि मध्यप्रदेश में अब कोरोना संक्रमित केस घटते जा रहे है जिस पर कल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई और उसमे मध्यप्रदेश को अनलॉक करने की गाइडलाइन बनाई पढ़िए क्या खुलेगा किस पर रहेगा प्रतिबंध क्या होंगी शर्ते।


इन गतिविधियों पर दी जाएगी छूट-


-सभी प्रकार की ओधोगिक गतिविधियां चालु रहेंगी।इसमें जो भी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे है उनको परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी।

-अस्पताल,मेडिकल,नर्सिंग होम,क्लिनिक,बीमा कंपनियां,स्वस्थ सेवाएं व पशु चिकित्सालय खुले रहेंगे।

-किराना की दूकान,राशन की दुकान,फल सब्जी की दुकान,दूध डेरी,आटा चक्की व पशु आहार की दुकाने खुली रहेंगी।

-मोहल्ले-कॉलोनी व गांव में सिंगल दुकाने पुरे समय खुली रहेंगी।

-लाइट वाला,नल वाला,गाडी ठीक करने वाला व आईटी सर्विस के सामान आने जाने में किसी प्रकार की रोक लागू नहीं होगी।

-पेट्रोल पम्प,गैस स्टेशन व रसोई गैस सर्विस पूरी तरह से चालू रहेंगे।

-कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों की अनुमति रहेगी जैसे कृषि उपज मंडी,खाद बीज की दूकान,कृषि संभंधित यंत्र की दुकान खोली जाएँगी।

-सार्वजनिक परिवहन प्राइवेट बस कोविड प्रोटोकॉल के तहत चल सकेंगी।ऑटो टैक्सी ई-रिक्शा और कार में एक बार में 3 लोग ही सफर कर सकेंगे।



ये रहेंगे प्रतिबंधित-


-सामाजिक,राजनैतिक,खेल,मेले,धार्मिक ऐसे सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।

-स्कूल,कॉलेज,शेक्षणिक,ट्रैंनिंग,कोचिंग संसथान बंद रहेंगे।

-सिनेमा घर,शॉपिंग मॉल,स्विमिंग पूल,थिएटर,पिकनिक स्पॉट,ऑडिटोरियम सभा ग्रह सब पर प्रतिबंध रहेगा।


भोपाल में संक्रमण दर 5% से अधिक है यहाँ ये सब खुलेगा-


-किराना की दूकान,राशन की दुकान,फल सब्जी की दुकान,दूध डेरी,आटा चक्की पुरे दिन खुली रह सकेंगी।

-इनके अलावा अन्य सेवाओं की 25% दुकाने ही खुल सकेंगी।

-निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ हो सकेगा कामकाज।

-भोजनालयों में पार्सल सुबिधा रहेगी बैठाल कर खिलने पर रहेगा प्रतिबंध।


ये शर्ते होंगी लागू-

-धार्मिक स्थलों पर एक समय में 4 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे।

-अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगो की ही अनुनाती रहेगी।

-शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में 10 वर की तरफ से 10 वधु की तरफ से कुल 20 लोगो की अनुमति होगी।

-आने वाले अतिथियों की सूची आयोजन से पहले जिला प्रशासन को देना अनिवार्य।

-जिस जिले में संक्रमित दर 5% से कम है वहाँ भोजनालय में 50% ग्राहक बैठ कर खा सकेंगे बाकी जगह पार्सल सुबिधा उपलब्ध रहेगी।

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