शिवपुरी।जिले के निजी विद्यालयों में फीस वृद्धि , विशेष दुकान से पुस्तक एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने तथा स्कूल बैग का वजन निर्धार...
शिवपुरी।जिले के निजी विद्यालयों में फीस वृद्धि, विशेष दुकान से पुस्तक एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने तथा स्कूल बैग का वजन निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप न होने पर अभिभावक जिला प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायत दे सकते हैं।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने कहा है की निजी स्कूलों के
लिए शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार ही निजी स्कूलों का संचालन किया जाएगा। यदि
ऐसी कोई समस्या आती है तो अभिभावक 13 जुलाई तक शिकायत कर सकते है। शिकायत से
संबंधित आवेदन कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी में कार्यालय अधीक्षक के समक्ष अथवा
संयुक्त कलेक्टर यूनुस कुरैशी अथवा डिप्टी कलेक्टर शिवदयाल धाकड़ के समक्ष में दिया
जा सकता है।
जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर ने बताया कि अभिभावक
आवेदन के साथ साक्ष्य स्वरूप विगत वर्षों की फीस रसीद की (स्वप्रमाणित) प्रति
लगातार पाठ्य पुस्तकें बदलने अथवा ड्रेस के परिवर्तन अथवा अन्य के विषय में अपनी
शिकायत के संबंध में साक्ष्य तथा जो भी अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना हो। विद्यालय
का नाम सहित आवेदक अपना, पता, मोबाईल नंबर आदि के साथ 3 जुलाई से 13
जुलाई तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि निजी विद्यालयों द्वारा छात्र-छात्राओं से
ली जाने वाली वार्षिक फीस, वार्षिक फीस
में की जाने वाली वृद्धि, विद्यालय में
संचालित होने वाली पुस्तकों का प्रिंट रेट पर विक्रय होना, कोर्स के अतिरिक्त निजी प्रकाशकों की
पुस्तकें संचालित करना, यूनिफार्म तथा
पुस्तकों के क्रय हेतु किसी विशेष दुकान से समस्त पुस्तक अथवा यूनिफार्म क्रय किये
जाने हेतु अभिभावकों को बाध्य करना एवं स्कूल बैग का वजन निर्धारित मापदण्ड के
अनुरूप न होना आदि के संबंध में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही है।
इन पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि अभिवावक इस
संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। संबंधित स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध
कार्यवाही की जायेगी।
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