*धारा 34(2) आवकारी एक्ट मे आरोपी दोष मुक्त आरोपी की और से एडवोकेट मोहित ठाकुर द्वारा की गयी पैरवी।*

दिनांक 4/7/2020 दो बत्ती चौराहा पर फिजिक्ल को मुखविर की सूचना प्राप्त हुई की MP 33 एम बी 6867 से नरेंद्र चौरसिया शराब की पेटिया, वोरियों में भरकर अपने घर सिद्धेश्वर कालोनी से करवला की और जाने वाला है। उस सूचना की तस्दीक हेतु चीता मोबाईल 10 के आरक्षक जितेन्द्र , महेंद्र को जरिये तलब कर मरघटखाने से करवला जाने रास्ते पर चैकिंग शुरू की , तभी वहां से नरेंद्र चौरसिया मोटर साइकल से आता दिखा जिसके पीछे दो वोरिया वांधे हुये था। जिसमें एक वोरी मे शराब  की पांच पेटी एवं दूसरी में तीन पेटी कुल 350 क्वाटर देशी मदिरा शराब के भरे हुये मिले, आरोपी से उक्त शराब ले जाने हेतू वैध लाइसेंस चाहा तो आरोपी द्वारा कोई लाइसेंस ना होना बताया जिसपर से थाना फिजिक्ल द्वारा गाड़ी व अवैध शराब की पेटिया जप्त करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया,‌ जहां न्यायालय द्वारा आरोपी नरेंद्र चौरसिया को जेल भेज दिया गया।
*दिनांक 27/6/2025 को न्यायधीश श्री रिचा राजावत द्वारा आरोपी नरेंद्र चौरसिया को दोषमुक्त कर दिया गया। आरोपी की और से पैरवी एडवोकेट मोहित ठाकुर द्वारा की गई।*
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